- ः बिजली के मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर हाई-कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस।
- ः पूर¢ प्रदेश में एक समान बिजली आपूर्ति न किये जाने से नाराज उच्च न्यायालय ने अख्तियार किया कड़ा रूख।
- ः सोनभद्र सहित प्रदेश क¢ अन्य जनपदों को बेहतर बिजली मिलने क¢ जगे आसार।
- ः जनपद में हजारा¢ं लोगों ने बिजली बिल व 24 घण्टें बिजली क¢ लिए छ¢ड़ा था सत्याग्रह आन्दोलन।
- ः लोक सभा चुनाव में राबर्टसगंज सहित प्रदेश क¢ अन्य लोक सभा क्षेत्रों में भी गरमायेगा बिजली का मुद्दा।
इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने पूर¢ प्रदेश में एक समान विद्युत आपूर्ति किये जाने क¢ अपने आदेश क¢ बावजूद भी सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह व अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश क¢ प्र्रिय जनपदों इटावा, कन्नौज, मैनपुरी व रामपुर क¢ उपभोक्ताओं को चैबिसों घण्टा विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा प्रदेश क¢ सोनभद्र सहित अन्य जनपदों को 1 से 16 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने पर संजय अग्रवाल (आइ्रएएस), प्रमुख सचिव ऊर्जा, कामरान रिजवीं (आइ्रएएस), प्रबनध निदेशक, यूपीअीसीए, ए.पी. मिश्रा (आइ्रएएस), प्रबनध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड, विजय विश्वास पंत (आइ्रएएस), प्रबनध निदेशक, पष्चिमान्चल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटड, प्रभू नाथ सिंह (आइ्रएएस), प्रबनध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड को अवमानना नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया हे कि एक माह क¢ भीतर प्रदेश क¢ अन्य जनपदों की तरह तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर, सम्भल में भी समान एकरूपता में विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित किये जाने के आदेश क¢ अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करें आदेश का अनुपालन एक माह क¢ भीतर न हा¢ने पर अगली सुनवाइ्र की तिथि 08 मई, 2014 को संजय अग्रवाल (आइ्रएएस), प्रमुख सचिव ऊर्जा, कामरान रिजवीं (आइ्रएएस), प्रबनध निदेशक, यूपीअीसीए, ए.पी. मिश्रा (आइ्रएएस), प्रबन्ध निदेशक, पूर्वन्चल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड, विजय विश्वास पंत (आइ्रएएस), प्रबन्ध निदेशक, पष्चिमांचल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड, प्रभूनाथ सिंह (आइ्रएएस), प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड को व्यक्तिगत रूप से न्यायालयल क¢ समक्ष हाजिर हा¢ने का आदेश शुक्रवार को एक अवमानना पर सुनवाइ्र क¢ बाद दिया हैं
अवमानना याचिका अनपरा, सोनभद्र क¢ सामाजिक काय्रकता्र पंकज मिश्रा द्वारा 05 जुलाई, 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-34342 आॅफ 2013 में पारित आदेष जिसमे उत्तर प्रदेश क¢ कुछ तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर, सम्भल, रायबर¢ली, अमेठी क¢ उपभोकताओं को 24 घण्टे बिजली और प्रदेश क¢ अन्य जनपदों में 1 से 16 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने को न्यायालय ने राज्य सरकार का मनमाना पूर्ण व गलत रवैया करार देते हुए प्रदेश क¢ समस्त उपभोकताओं को तत्काल समान रूप से बिजली आर्पूिर्त किये जाने का आदेश दिया था, न्यायालय क¢ आदेश क¢ बावजूद भी जनपद इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, झींझक, रसूलाबाद, कन्चैसी नगर, (जनपद कानपुर देहात), सम्भल, सिरसी नगर (जनपदभीमनगर), रामपुर नगर तथा विधूना नगर (जनपद औरैया) को निर्बाध्य रूप से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही हे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश क¢ अन्य जनपदों में न्यायालय क¢ आदेश क¢ बावजूद भी तथाकथित वीवीआइ्रपी जिलों क¢ समान बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही हैंयाचिका में इसी आदेश की अवह¢लना पर सम्बन्धितों क¢ विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही ह¢तु याचना की गई है और प्रदेश क¢ अन्य जनपदों को भी तथाकथित वीवीआइ्रपी जिलों क¢ समान बिजली आपूर्ति की मांग की गई हैं
महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय क¢ समक्ष पूर्व में दाखिल जनहित याचिका संख्या-12530 आॅफ 2014 सहयोग सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में इस बात को गम्भीरता से उठाया गया था कि जनपद-सोनभद्र जो प्रदेश को 1 हजार मेगावाट बिजली देता है और सोनभद्र क¢ 6 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन तीन दशक पूर्व बिजली उत्पादन क¢ लिए हुआ है और जनपद बिजली उत्पादन क¢ कारण भारत का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र बन गया है दूसरी ओर सोनभद्र क¢ उपभोक्ताओं को 10 से 16 घण्टे बिजली तथाकथित वीआइ्रपी जनपदों से चार गुना महंगी किमत पर दी जा रही है वहीं दूसरी ओर वीवीआइ्रपी जिलों को एक चैथाई दरा¢ं पर 24 घण्ट¢ं बिजली दी जा रही है न्यायालय उपरा¢क्त याचिका को निस्तारित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, पूविविनिलि, वाराणसी को 05 मार्च, 2014 को पारित आदेश में याचिका में दर्षाये गये याचिका कर्ता का आरा¢प यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रबन्ध निदेशक, पू.वि.वि.नि.लि, वाराणसी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही जनपद-सोनभद्र को 24 घण्ट¢ं विद्युत आपूर्ति की जा रही हे, वहीं दूसरी ओर तथाकथित वीवीआइ्रपी जिलों से चार गुना अधिक विद्युत बिल लगातार प्रेषित किया जा रहा हे ओर बडे़ पैमाने पर विद्युत बिल बकाया क¢ आधार पर विद्युत कनेक्शन काटा जा रहा है जिसक¢ पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय क¢ समक्ष न्यायालय द्वारा 05 जुलाई, 2013 को पारित आदेश का अनुपालन न सुनिष्चित किये जाने क¢ बाबत अवमानना याचिका दाखिल की गई जिस पर शुक्रवार को न्यायालय ने उपरा¢क्त आदेश पारित किया हैं
पंकज मिश्रा
" न्यायालय का यह आदेश लोक सभा चुनाव क¢ समय सत्ताधारी दल क¢ लिये चुनौती क¢ रूप में सामने आया है, जहाँ एक ओर तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों में पूर्व की भाँति 24 घण्ट¢ं विद्युत आपूर्ति बहाल रखना एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय क¢ इस आदेश क¢ अनुसार तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों क¢ समान अन्य जनपदों में अविलम्ब समान रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल करना एक बड़ी चुनौती हा¢गी। याचिकाकर्ता क¢ अनुसार सोनभद्र सहित प्रदेश क¢ अन्य जनपदों में तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों की तरह अविलम्ब बिजली आपूर्ति न किये जाने की स्थिति में तथाकथित वीवीआइ्रपी जनपदों क¢ मतदाताओं को मनमाने एवं अवैधानिक तरीक¢ से 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति कर प्रभावित करने क¢ प्रकरण पर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कर सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब हटाये जाने व पूर¢ प्रदेश में समान विद्युत वितरण व्यवस्था बहाल करने की मांग रखी जायेगीं।"
शक्ति आनंद "आगामी लोक सभा चुनाव से ठीक पहले राबर्टसगंज संसदीय क्षेत्र से उठे इस बिजली क¢ मुद्दे पर इस संसदीय क्षेत्र में लोक सभा में ख्वाहिष पाले नेताओं व दलों का क्या जवाब होगा। यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वर्षों से अलग-अलग मंचों से सोनभद्र को बिजली कटौती मुक्त करने की मांग हमेशा से उठती रही है न्यायालय क¢ इस रूख से सोनभद्र क¢ बिजली उपभोक्ताओं में अपने साथ न्याय होने की उम्मीद जगी हैं।"
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें